भारतीय रेलवे के टिकट नियमों में बड़ा बदलाव: अब 8 घंटे पहले कैंसिल पर NO रिफंड

देश की सबसे बड़ी परिवहन सेवा भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए टिकट रद्द करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब कंफर्म टिकट कैंसिलेशन पूरी तरह समय पर निर्भर करेगा। नए नियमों के अनुसार, अगर कोई यात्री ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट कैंसिल करता है, तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पहले यह सीमा 4 घंटे थी, जिसे अब बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया है।
कब कितना मिलेगा रिफंड? (New Refund Rules)
नए नियमों के तहत रिफंड की पूरी गणना इस प्रकार होगी:
72 घंटे पहले कैंसिल ➝ केवल मामूली चार्ज कटेगा, लगभग पूरा पैसा वापस,
72 से 24 घंटे के बीच ➝ 25% किराया कटेगा,
24 से 8 घंटे के बीच ➝ 50% किराया कटेगा,
8 घंटे से कम समय ➝ ❌ कोई रिफंड नहीं,
यानी अब “जितनी देरी, उतना नुकसान” का नियम लागू हो गया है।
पहले क्या था नियम? (Old vs New)
पुराने नियमों के मुताबिक:
48 से 12 घंटे पहले ➝ 25% कटौती,
12 से 4 घंटे पहले ➝ 50% कटौती,
4 घंटे के अंदर ➝ कोई रिफंड नहीं,
अब समय सीमा बढ़ाकर 8 घंटे कर दी गई है, जिससे आखिरी समय पर टिकट पकड़कर रखने की आदत पर रोक लगेगी।






